Aligarh Development Authority

निर्णय लेने की प्रक्रिया :

विकास प्राधिकरण के समस्त कार्य उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अनुसार सम्पादित किये जाते हैं तथा मानचित्र सम्बंधी कार्य भवन उपविधि 2000 के अनुसार किया जाते है।

विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन हेतु अर्जित की जानी वाली भूमि के अर्जन सम्बंधी प्रस्ताव तथा उनके ले-आउट स्वीकृति का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखे जाते है जिन पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाता है। बोर्ड के निर्णयानुसार कार्य सम्पादित किये जाते हैं जिनका निरीक्षण विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा उनके अधीन सम्बंधित प्रभारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

जनहित तथा स्थानीय परिस्थितियों के –ष्टिगत महत्वपूर्ण प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है जिनपर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय के अनुसार सन्दर्भित प्रकरणों पर कार्यवाही की जाती है।